आर्थिक समन्वय समिति की मंज़ूरी: निर्यात विकास कोष का पैसा अब वाणिज्यिक बैंक खाते के रास्ते सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होगा
पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने निर्यात विकास कोष (EDF) की जमा राशि को लोक लेखा से वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की मंज़ूरी दी। यह कदम 1 दिसंबर 2025 से निर्यात विकास अधिभार (SRO/2335(I)/2025) निलंबित होने के बाद उठाया गया, जिससे कोष की मुख्य आय धारा बंद हो गई थी। वित्त प्रभाग ने निवेश का समर्थन किया पर लोक वित्त प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य बताई; मामला ECC के पास भेजा गया और स्वीकृत हुआ। अनुमति केवल दो गंतव्यों तक सीमित है — स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियां या NBP का ब्याज-युक्त खाता। रिपोर्ट में कोष का आकार, खोया राजस्व, अपेक्षित प्रतिफल या निवेश अवधि — कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, और निवेश-अधिदेश, निगरानी तथा रिपोर्टिंग व्यवस्था भी परिभाषित नहीं है। यह एक अनुमति है, निष्पादित लेन-देन नहीं। स्रोत में क्रिकेट या किसी खेल से जुड़ी कोई सामग्री नहीं है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee – ECC) ने निर्यात विकास कोष (Export Development Fund – EDF) की जमा राशि को लोक लेखा से निकालकर किसी वाणिज्यिक बैंक के खाते में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, ताकि उस राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया जा सके। यह मंज़ूरी उस लंबी प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है जिसकी औपचारिक मांग स्वयं कोष के बोर्ड ने की थी। समिति के निर्णय के बाद यह कहा जा रहा है कि निवेश का रास्ता साफ हो गया है।
पहले ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह किसी खेल आयोजन, टीम, खिलाड़ी या मैच से जुड़ी खबर नहीं है। उपलब्ध दस्तावेज़ों में क्रिकेट का एक भी तत्व मौजूद नहीं है — न प्रारूप, न स्कोर, न खिलाड़ी, न क्रिकेट बोर्ड, न लीग। सारी जानकारी वित्तीय और प्रशासनिक है। इसलिए यह रिपोर्ट एक सार्वजनिक कोष के नीतिगत फैसले का विश्लेषण है, खेल रिपोर्टिंग नहीं।

अधिभार हटा, आय का मुख्य स्रोत बंद हुआ
मामले की शुरुआत 1 दिसंबर 2026 से होती है, जब निर्यात विकास अधिभार (Export Development Surcharge) को विशेष राजपत्र अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 के जरिए निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्यदल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद लागू हुआ। सरकारी तर्क सीधा था — अधिभार हटने से निर्यातकों की कारोबारी लागत घटेगी और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी।
लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि कोष अपनी आय की प्रमुख धारा खो बैठा। अधिभार बंद होने के बाद कोष के पास जमा तो थी, पर आय नहीं। वाणिज्य मंत्रालय के सारांश में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया कि कोष की संधारणीयता बनाए रखने के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत जरूरी हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सारांश पर 6 अक्टूबर 2026 की तारीख अंकित है — यानी अधिभार निलंबित होने के लगभग दस महीने बाद। इन दस महीनों में कोष की आय का आधार खत्म था और उसकी जगह कोई स्वीकृत विकल्प मौजूद नहीं था।
कानूनी और संस्थागत रास्ता
इस बीच कोष के कानूनी ढांचे में भी बदलाव हुए। निर्यात विकास कोष अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरी हुई। 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके कोष के बोर्ड के नए सदस्यों की नियुक्ति की।
यह क्रम महत्वपूर्ण है। पहले अधिभार निलंबित हुआ, फिर कानून में संशोधन हुआ, फिर बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, और अंत में समिति से निवेश की मंज़ूरी आई। मुद्दा बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में उठाया गया। अगर बोर्ड की बैठकें क्रमानुसार और लगभग नियमित अंतराल पर होती रही हैं, तो इसका अर्थ है कि यह विषय करीब तीन बैठकों तक अनसुलझा पड़ा रहा। यह अनुमान है — दस्तावेज़ों में बैठकों के बीच का अंतराल नहीं दिया गया है।
वित्त प्रभाग ने रोका नहीं, शर्त लगाई
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत पहलू वित्त प्रभाग का रुख है। वित्त प्रभाग ने प्रस्ताव को खारिज नहीं किया — उसने निवेश का समर्थन किया। लेकिन साथ ही उसने कानूनी शर्त जोड़ दी। उसका कहना था कि चूंकि यह पैसा सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जा रहा है, इसलिए लोक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।
यह रोक नहीं, नियंत्रण था। और यह नियंत्रण सही क्रम में लगाया गया — पैसा हस्तांतरित होने से पहले, बाद में नहीं। वाणिज्य मंत्रालय ने इसी शर्त के अनुरूप मामला समिति के पास भेजा और समिति ने स्वीकृति दे दी। प्रक्रिया के लिहाज से यह एक स्वच्छ क्रम है: पहले कानूनी आधार की पहचान, फिर सही मंज़ूरी चैनल का इस्तेमाल।

मंज़ूरी क्या अनुमति देती है, क्या नहीं
समिति की मंज़ूरी के बाद कोष के पैसे के लिए केवल दो गंतव्य निर्धारित हैं — सरकारी स्थिर आय प्रतिभूतियां, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक ब्याज-युक्त खाता। इसके अलावा कुछ तय नहीं है।
यहीं सबसे बड़ी चिंता उभरती है। किसी सार्वजनिक कोष को निवेश का अधिकार देते समय सामान्य रूप से कुछ शर्तें तय की जाती हैं — निवेश की अवधि, किसी एक जगह जमा राशि की अधिकतम सीमा, साख संबंधी नियम, वर्जित साधनों की सूची, और एक बेंचमार्क जिससे प्रदर्शन नापा जा सके। इनमें से कोई भी शर्त मौजूद दस्तावेज़ों में नहीं मिलती। एक सार्वजनिक कोष को बिना प्रकाशित निवेश-अधिदेश के निवेश की छूट देना, संप्रभु कोष प्रबंधन में मानी हुई एक शासन-दुर्बलता है।
जो आंकड़े नहीं हैं
इस पूरी कवरेज में एक भी रकम नहीं है। कोष का कुल आकार कितना है, अधिभार से सालाना कितना राजस्व आता था, कितना राजस्व छोड़ा गया, निवेश से कितनी आय अपेक्षित है, निवेश की अवधि क्या होगी — इनमें से कुछ भी नहीं बताया गया। जो संख्याएं मौजूद हैं, वे सिर्फ तारीखें और कानूनी दस्तावेज़ों के क्रमांक हैं।
यह कोई छोटी कमी नहीं है। जो रिपोर्ट किसी कोष की वित्तीय संधारणीयता का दावा करे, पर कोष का आकार, खोया हुआ राजस्व और अपेक्षित प्रतिफल — तीनों न बताए, वह पाठक को कोई निष्कर्ष निकालने लायक सामग्री ही नहीं देती। संधारणीयता का दावा बिना संख्या के एक बयान है, प्रमाण नहीं।
संस्थागत शक्ति-क्रम
दस्तावेज़ों से जो संस्थागत क्रम उभरता है, वह स्पष्ट है। सबसे ऊपर वित्त प्रभाग है, उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय, और उसके बाद कोष का बोर्ड। समिति अपीलीय मंज़ूरी मंच है और प्रधानमंत्री कार्यालय नीति का उद्गम। कोष के पास अपना पैसा स्थानांतरित करने का कोई स्वायत्त अधिकार नहीं है — उसे सहूलियत मांगनी पड़ती है।
दिलचस्प विरोधाभास यह है कि कोष की औपचारिक स्थिति मजबूत हुई है, पर उसकी वास्तविक स्थिति कमजोर। कानून में संशोधन और बोर्ड का पुनर्गठन उसके ढांचे को मजबूत करते हैं; अधिभार का जाना उसकी आर्थिक ताकत को कमजोर करता है। यानी रूप बेहतर हुआ, सार घटा।
यह भी गौरतलब है कि कोष लोक लेखा में रखा गया एक अनश्वर कोष है, यानी साल के अंत में उसकी राशि समाप्त नहीं होती। यह उसकी ताकत है। लेकिन अब वह एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे बाजार आधारित आय कमानी होगी, वह भी बिना किसी तुलनात्मक लाभ के — क्योंकि उसका एकमात्र विशेष स्रोत, अधिभार, हट चुका है।
मिशन-विचलन का जोखिम
यहां एक गंभीर सवाल उठता है। जो संस्था निर्यात विकसित करने के लिए बनी थी, वह अब सरकारी कागज़ात रखने वाली संस्था बनती जा रही है। मौजूदा दस्तावेज़ों में कहीं भी यह शर्त नहीं है कि निवेश से कमाई गई आय का इस्तेमाल निर्यात से जुड़े कामों में ही होगा। अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो कोष धीरे-धीरे अपने मूल उद्देश्य से दूर होता जाएगा — यह सिर्फ आय की भरपाई नहीं, नीतिगत विचलन है।
बोर्ड का पुनर्गठन और निर्णय का समय
फरवरी 2026 में नियुक्त हुए बोर्ड का यह निर्णय लेना कि निवेश की अनुमति मांगी जाए, समय की दृष्टि से संयोग नहीं लगता। जिस बोर्ड की नियुक्ति ही इस संदर्भ में हुई हो कि कोष की उपलब्धि का सवाल हल किया जाए, उससे यही अपेक्षा थी कि वह पुराने अधिदेश की रक्षा करने के बजाय समाधान खोजेगा। यह अनुमान है, प्रमाण नहीं — दस्तावेज़ों में बोर्ड को दिए गए किसी भी निर्देश का उल्लेख नहीं है।
लागत-स्थानांतरण का तर्क
व्यापक अर्थ में देखें तो सरकार ने जानबूझकर राजस्व छोड़ा है ताकि निर्यातकों की लागत कम हो, और साथ ही उस छोड़े गए राजस्व का कुछ हिस्सा निवेश आय से भरने की कोशिश कर रही है। यह जगह-परिवर्तन शुद्ध रूप से फायदेमंद है या नहीं, यह पूरी तरह उन परिमाणों पर निर्भर है जो रिपोर्ट में नहीं दिए गए।
सामान्य अनुमान यही है कि यह भरपाई आंशिक ही रहेगी। किसी कोष की जमा पर मिलने वाली आय मूलधन पर प्रतिफल होती है — सामान्य परिस्थिति में एकल अंकों का सालाना प्रतिशत। वहीं अधिभार निर्यात मूल्य पर लगने वाला प्रवाह शुल्क होता है। बिना आंकड़ों के उचित पूर्वानुमान यही है कि निवेश आय अधिभार के राजस्व की पूरी भरपाई नहीं कर सकती। और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट स्वयं इस बात को परोक्ष रूप से स्वीकार भी करती है — वह कोष की संधारणीयता बनाए रखने की बात करती है, न कि उसकी निधि-क्षमता बहाल करने की।
चक्रीय लेन-देन का सवाल
एक और बात जो सतह पर दिखती है: सरकार अपना ही पैसा एक वाणिज्यिक बैंक के जरिए अपनी ही प्रतिभूतियों में लगा रही है। यानी सरकार अपनी ही राशि को बिचौलिए के रास्ते वापस उधार ले रही है और उस बिचौलिए का मार्जिन चुका रही है।
कोष की अलग रखी गई बही में यह लेन-देन फायदे का दिखेगा। लेकिन समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के नजरिए से शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से काफी कम होगा, और बिचौलिए की लागत तथा कर के हिसाब से वह शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी जो नई आय दिखाई जा रही है, उसका एक हिस्सा वास्तव में मूल्य का सृजन नहीं, बल्कि पुनर्वर्गीकरण है।
तीन परिदृश्य
सबसे खराब स्थिति में पैसा हस्तांतरित होगा, बिना प्रकाशित अधिदेश के निवेश होगा, और रिपोर्टिंग व्यवस्था तय नहीं होगी। बाद में नीति बदलने पर — अधिभार बहाल होने, सरकार बदलने या राजकोषीय दबाव पड़ने पर — राशि प्रतिकूल भाव पर बेचनी पड़ेगी। कोष की बही में आय दिखती रहेगी, पर उसकी विकास-क्षमता घटती जाएगी। संधारणीयता का दावा किया जाएगा, सिद्ध नहीं होगा।
मध्यम स्थिति में हस्तांतरण होगा, राशि सरकारी प्रतिभूतियों या बैंक खाते में जाएगी, मामूली निवेश आय खोए हुए अधिभार की आंशिक भरपाई करेगी और कोष घटे हुए स्तर पर काम करता रहेगा। प्रक्रिया सही होगी, पारदर्शिता कम।
सबसे अच्छी स्थिति में निवेश आय कोष के वित्त को स्थिर करेगी, संशोधित कानून और नया बोर्ड एक टिकाऊ संस्थागत ढांचा देंगे, और यही मॉडल लोक लेखा में पड़े अन्य अनश्वर कोषों पर भी लागू होगा — यह वास्तविक लोक-वित्त आधुनिकीकरण होगा।
जो अभी भी अस्पष्ट है
तीन बातें साफ नहीं हैं और इनका जवाब मिलना जरूरी है। पहला, कोष के पैसे की निगरानी, लेखा-परीक्षा और रिपोर्टिंग की व्यवस्था क्या होगी — नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की जांच, सार्वजनिक लेखा समिति की निगरानी या समिति को समय-समय पर रिपोर्टिंग, इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं है। दूसरा, अगर अधिभार दोबारा बहाल हो या कोष बंद किया जाए तो निवेश की गई राशि का क्या होगा। तीसरा, 6 अक्टूबर 2026 की तारीख की पुष्टि — अगर वह वास्तव में अक्टूबर 2026 थी, तो पूरा कालक्रम उलट जाता है, क्योंकि तब प्रस्ताव उस निलंबन से पहले का हो जाता जिसका वह जवाब है।
इनमें से कोई भी बात प्राथमिक दस्तावेज़ देखे बिना तय नहीं की जा सकती। जो निश्चित है, वह यह है: यह खबर एक अनुमति की खबर है, किसी निष्पादित लेन-देन की नहीं। दस्तावेज़ों में कहीं यह नहीं कहा गया कि पैसा वास्तव में स्थानांतरित हो गया है या प्रतिभूतियां वास्तव में खरीदी गई हैं। मंज़ूरी और अमल के बीच का फासला अभी भरा जाना बाकी है।
